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ऑफिस में 30 मिनट भी ज्यादा काम करते हैं, तो कंपनी को देना होगा एक्स्ट्रा पैसा, मोदी सरकार ला रही ये नियम

भारतीय नागरिक जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर सुनने में आ रही है.आज तक सभी ऑफिस में 30 मिनट से ज्यादा ओवरटाइम करने के पैसे नहीं दिए जाते थे. लेकिन भारत की सरकारी कैसा कानून बनाने वाली है जिसके अंतर्गत अगर आप ऑफिस में 30 मिनट से अधिक काम करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे. भारत में मोदी सरकार यह नियम 1 अक्टूबर से लागू करेगी.और भारत के सभी राज्यों में एक अक्टूबर से लेबर कोर्ट का नियम लागू होने वाला है.


इस नियम के अनुसार यदि आप ऑफिस में 30 मिनट से ज्यादा काम करते हैं तो आपको उसके पैसे दिए जाएंगे. लेकिन इसी के साथ दफ्तरों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अन्य नियम भी लागू होने वाले हैं. नियमों के अंतर्गत काम का समय बढ़ा दिया गया है. लेबर कोर्ट के नए नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को ऑफिस में 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा. सरकार ने व्यक्ति के सेहत का ध्यान रखते हुए यह नियम भी बनाया है कि हर 5 घंटे बाद ब्रेक होगा. व्यक्ति दफ्तर में लगातार 5 घंटे काम कर रहा है तो उसको कुछ समय के बाद ब्रेक दिया जाएगा.
काम के बीच देना होगा ब्रेक..


भारत के सभी ऑफिस में कर्मचारियों को लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का विश्राम समय दिया जाएगा. कोई भी दफ्तर व्यक्ति को 5 घंटे से अधिक लगातार काम करवाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. 5 घंटे से अधिक समय तक काम पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा.
बदलेंगे ओवरटाइम के समय.अब तो कर्मचारी को 30 मिनट अधिक काम करने की एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते थे. लेकिन लेबर कोर्ट के नए नियम के अनुसार 30 मिनट से अधिक काम करने पर एक्स्ट्रा पैसे देने का नियम बनाया जा रहा है. 30 मिनट से कम समय काम करने के कर्मचारी को किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाएगा.
बढ़ जाएंगे काम के घंटे…


जहां सरकार ने 30 मिनट का ओवरटाइम करने के पैसे बढ़ाए हैं उसी के साथ भारत के सभी कर्मचारियों के काम के समय को भी बढ़ा दिया गया है. इस नियम के लागू होने के बाद सभी को 12 घंटे काम करना होगा. कर्मचारियों को 5 घंटे लगातार काम करने के बाद आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा. यदि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार रोज 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 बार काम करना होगा. काम के घंटे बढ़ाने के साथ सरकार ने छुट्टियां भी दी है. 9 घंटे काम करने पर व्यक्ति को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही काम करना होगा. यदि किसी दफ्तर में कर्मचारी सोमवार से लेकर गुरुवार तक 12 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में शुक्रवार शनिवार और रविवार की छुट्टी दी जाएगी.


जब से यह जानकारी आमजन तक पहुंची है तो लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया और विचार दे रहे हैं. अनेकों लोगों ने सरकार के इस नियम की प्रशंसा की है. लाखों कर्मचारी 30 मिनट ओवरटाइम करने पर मिल रहे एस्ट्रा वेतन की जानकारी से बहुत खुश है. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें लेबर यूनियन 12 घंटे तक काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. और सरकार द्वारा पारित लेबर कोर्ट के नियम का विरोध कर रहे हैं.
इस नियम से लेबर यूनियन के प्रत्येक कर्मचारी कुछ नहीं है.
1 अक्टूबर से लागू होंगे यह नियम…..


सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत की सरकार लेबर कोर्ट का नियम इसी साल अप्रैल में भारत के सभी राज्यों में लागू करने वाली थी.लेकिन कोरोना में महावारी के चलते और अनेकों कंपनियों की एचआर पॉलिसी के कारण इस नियम को टाल दिया गया. इस नियम को लागू करने के लिए समय की आवश्यकता है. और भारत के राज्य में इस नियम को लागू करने के लिए तैयारी जारी है. साल 2019 में लेबर कोर्ट के नियमों में कुछ बदलाव हुए थे. इन नियमों के तहत सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन और काम की सुरक्षा को महत्व दिया गया है यह सभी नियम 2020 में पारित हो चुके हैं.

SORE

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